कलेक्टर द्वारा एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश

कलेक्टर द्वारा एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश
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दतिया |

   जिला दण्डाधिकारी दतिया श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने एक प्रकरण में जिला बदर करने के आदेश पारित किया है। जिला बदर आरोपी को एक वर्ष की कालावधि के लिए के लिए जिला दतिया एवं जिले से लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिण्ड जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
   जिला दण्डाधिकारी श्री रावत ने बरजोर सिंह पुत्र किशोर सिंह धाकड़ निवासी ररूआजीवन थाना इन्दरगढ़ जिला दतिया को जिला बदर करने के आदेश पारित किए है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत अभिलेखों तथा प्रतिवेदन में उल्लेखित अपराधों के दृष्टिगत जिला बदर करने के आदेश पारित किए है।  

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