बिग ब्रेकिंग ; हाईकोर्ट ने माना स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव को अवमानना का दोषी, सजा पर फैसला गुरुवार को

बिग ब्रेकिंग ; हाईकोर्ट ने माना स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव को अवमानना का दोषी, सजा पर फैसला गुरुवार को

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है । अब इस मामले में उनकी सजा पर सुनवाई गुरुवार यानी 15 नवंबर को होगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को 15 नवंबर को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मामला स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड यूडीसी आदित्य नारायण पुरोहित का है। उन्हें क्रमोन्नति दी गई थी। लेकिन समय मान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया था। इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सरकार का कहना था कि कर्मचारी को क्रमोन्नति देने के बाद उसे समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसे कोर्ट ने नहीं माना था और कर्मचारी को समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए थे ।लेकिन सरकार की ओर से याचिकाकर्ता यूडीसी श्री पुरोहित को वेतनमान का लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बी पी सिंह ने बताया कि अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गोरी सिंह को 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। सोमवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान गौरी सिंह ने वही बात दोहराई, जो सरकार पहले से कहती रही थी। हाई कोर्ट के आदेश को भी प्रमुख सचिव ने एक तरह से मानने से इंकार किया और कहा कि कर्मचारी को क्रमोन्नति के साथ समय मान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर हाई कोर्ट ने उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी माना। अवमानना का दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा पर सुनवाई 15 नवंबर को हाई कोर्ट में होगी। इस दौरान श्रीमती गौरी सिंह को कोर्ट में हाजिर रहना होगा।

Comments